
गाजीपुर । जिले के पात्र राशन कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर 2025 माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए वितरण व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं । अन्त्योदय कार्डधारकों को मिलेगा अधिक खाद्यान्नजिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति यूनिट 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं एवं 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा । पूर्णतः निःशुल्क वितरणउन्होंने बताया कि वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य अंकित रहेगा। 1 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक इस योजना का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन कर रही है । पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध लाभार्थी पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत जिले की किसी भी उचित दर दुकान से अपनी सुविधा के अनुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं। वितरण का समय निर्धारित सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक राशन वितरण सुनिश्चित करें, जिससे सभी लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न प्राप्त हो सके । OTP वेरिफिकेशन से मिलेगा राशन जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण किसी तकनीकी कारण से नहीं हो पाता है, उन्हें उसी दिन मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन दिया जाएगा । जिला प्रशासन ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में अपने नजदीकी उचित दर विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्त कर लें, ताकि कोई भी परिवार योजना से वंचित न रह जाए ।
